Election Commission के सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र चयन समिति के गठन की मांग को लेकर एक याचिका सोमवार को Supreme Court (SC) में दायर की गयी।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रैटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ओर से यह याचिका जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने दायर की है।
(Election Commission) के सदस्यों की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 324(2) के प्रतिकूल बताते हुए याचिकाकर्ता का कहना है कि ये नियुक्तियां पूरी तरह से कार्यपालिका द्वारा की जाती हैं।
याचिका में कहा गया है कि Election Commission के सदस्यों की नियुक्तियां अपनी इच्छा के अनुरूप किये जाने से आयोग कार्यपालिका की ही एक शाखा बन जाता है।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि लोकतंत्र संविधान के मौलिक ढांचे का एक आयाम है और निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित कराने तथा देश में लोकतंत्र को और अधिक स्वस्थ बनाने के लिए आयोग को राजनीतिक और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाना चाहिए।