नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक ऑडिटर्स द्वारा पहचान किये गये सभी डिफॉल्टर बायर्स को 31 अक्टूबर से पहले बकाया भुगतान करने का सोमवार को आदेश दिया।
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जो डिफॉल्टर बायर्स 31 अक्टूबर तक अपना बकाया देने में असफल रहते हैं उनका आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।
फॉरेंसिंक ऑडिटर्स ने 5856 फ्लैटों की पहचान की थी, जो आम्रपाली के निदेशकों द्वारा असामान्य रूप से कम कीमतों पर बेचे गये थे। इसके बाद ऑडिटर्स ने इन फ्लैटों के खरीदारों से मौजूदा बाजार दरों के आधार पर 321.31 करोड़ रुपये की वसूली की मांग की थी।