सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह (Beant Singh) हत्याकांड मामले में दोषी बलवंत सिंह राजोआना (Balwant Singh Rajoana) की मौत की सजा माफ करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजने में देरी पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब तलब किया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने उक्त मामले के संदर्भ में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को कहा कि वह दो सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दायर करे, जिसमें यह जानकारी दी जाए कि संविधान के आर्टिकल 72 के तहत संबंधित अधिकारी राष्ट्रपति को इस संदर्भ में कब प्रस्ताव भेजेंगे। यह निर्देश कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है, जिसमें राजोआना की मौत की सजा माफ करने की याचिका का जल्द निपटारा करने का गृह मंत्रालय को आदेश दिए जाने की अपील की गई है।
उल्लेखनीय है पंजाब पुलिस के पूर्व सिपाही बलवंत सिंह राजोआना को 1995 में पंजाब सचिवालय के बाहर हुए बम विस्फोट के मामले में दोषी पाया गया था और उन्हें अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इस बम विस्फोट में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह व 16 अन्य की मौत हो गई थी।