प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धनशोधन के मामले में अपने नये अंतरिम आदेश के तहत Reliance समूह की 1,021 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने यह जानकारी दी है।
यह जांच ‘रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड’ (RHFL) और ‘रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड’ (RCFL) के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी पर आधारित है।
ईडी के अनुसार, धनशोधन निरोधक कानून (PMLA) के तहत जारी इस अंतरिम आदेश में ‘रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर’ के पास मौजूद रिलायंस पावर के इक्विटी शेयर और सासन पावर एवं रिलायंस पावर से मिलने वाली कुछ कर्ज की रकम को कुर्क किया गया है।
एजेंसी ने बताया कि RHFL और RCFL द्वारा जुटाई गई राशि का दुरुपयोग रिलायंस अनिल अंबानी समूह द्वारा सुनियोजित तरीके से किया गया।
इस नये आदेश के साथ, इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 20,367 करोड़ रुपये हो गया है। ईडी ने अब तक चार आरोपपत्र दाखिल किए हैं और आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।