SC (Supreme Court) प्रशासन ने COVID-19 संक्रमण की दूसरी लहर के भीषण प्रकोप के मद्देनजर अदालत परिसर में कोरोना मरीजों के लिए अस्थायी ‘In-Patient’ सुविधा स्थापित किये जाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
SC के जन सम्पर्क अधिकारी राकेश शर्मा की ओर से गुरुवार को दी गयी जानकारी के अनुसार, न्यायालय प्रशासन ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की पहल को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कर्मचारियों का प्रस्तावित सुविधा के संचालन से कोई लेना-देना नहीं होगा और दिल्ली सरकार को खुद यह तय करना होगा कि वह कैसे यह सुविधा संचालित करेगी।
उन्होंने आगे कहा कि यदि दिल्ली सरकार अपने आकलन के आधार पर तथा मंजूर Blue-Print के अनुरूप प्रस्तावित स्थान पर ‘In-Patient’ सुविधा शुरू करने के लिए आगे आती है तो SC प्रशासन कोविड प्रोटोकॉल (COVID Protocol) के अनुसार सरकार के संबंधित प्राधिकार को प्रस्तावित स्थान सौंप देगा।
गौरतलब है कि गत सोमवार को SCBA के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) एन वी रमन को पत्र लिखकर न्यायालय परिसर स्थित एडवोकेट्स चैम्बर्स ब्लॉक में कोविड केयर सेंटर संचालित करने की अनुमति मांगी थी।