सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में बलवंत सिंह मुल्तानी की कथित हत्या मामले में पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी को गुरुवार को अग्रिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह को खंडपीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज अन्य प्राथमिकी के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें एक लाख रुपए के निजी बॉन्ड पर रिहा कर दिया जाएगा।
खंडपीठ ने श्री सैनी को अपना पासपोर्ट जमा कराने का भी आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि वह जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे।
न्यायालय ने उन्हें आगाह किया है कि वे कथित हत्या मामले के आरोपियों से दूर रहेंगे।
न्यायालय ने गत 17 नवंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।