सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) माओवादियों से संबंध होने से जुड़े मामले के अभियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay HC) के हालिया आदेश के खिलाफ नवलखा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के लिए तीन मार्च की तारीख मुकर्रर की।
नवलखा ने यह कहते हुए स्वत: जमानत (Default Bail) की मांग की है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर करने में विफल रही है। एनआईए की दलील है कि नवलखा की 34 दिन की नजरबंदी को हिरासत अवधि में शामिल नहीं किया जा सकता।
मामले की सुनवाई बुधवार (तीन मार्च) को होगी।