सुप्रीम कोर्ट (SC) महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को लेकर मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा।
कोर्ट (court) की वेबसाइट पर मंगलवार की देर शाम जारी पूरक कॉजलिस्ट (Cause List) में श्री सिंह की याचिका न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गयी है।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक घमासान के बीच मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख ने श्री देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने और अपने तबादले पर रोक की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
देश के शीर्ष उद्योगपति मुकेश अम्बानी (Mukesh Ambani) के घर ‘एंटिलिया’ (Antilia) के सामने जिलेटिन छड़ों से लैस वाहन के बरामद किये जाने के मद्देनजर पूर्व आयुक्त पद से हटाये गये श्री सिंह ने अपने स्थानांतरण को भी चुनौती दी है।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि श्री देशमुख अपने आवास पर फरवरी 2021 में मुंबई अपराध खुफिया इकाई के सचिन वाजरा और मुंबई के सोशल सर्विस ब्रांच के एसीपी संजय पाटिल सहित विभिन्न पुलिस अधिकारियों से मिले थे और उन्हें प्रत्येक माह 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने का निर्देश दिया था। इन अधिकारियों को विभिन्न प्रतिष्ठानों और अन्य स्रोतों से वसूली करने को कहा गया था।
श्री सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि श्री देशमुख के घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को कब्जे में लिया जाना चाहिए और उसकी छानबीन की जानी चाहिए ताकि उनके यहां आने जाने वाले अधिकारियों की सूची तैयार की जा सके।