स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने की अनुमति

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केंद्र सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी एटर्नी जनरल (Attorney General)  के. के. वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ कथित अपमानजनक ट्वीट के मामले में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलाने की गुरुवार को सहमति प्रदान कर दी।
श्री वेणुगोपाल ने वकील रिजवान सिद्दीकी की मांग स्वीकार करते हुए यह अनुमति प्रदान की। उन्होंने कहा, “लोग समझते हैं कि वे न्यायालय के बारे में कुछ भी कह सकते है।” श्री सिद्दीकी ने एटर्नी जनरल को पत्र लिखकर कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला शुरू करने की मंजूरी मांगी थी।
एटर्नी जनरल ने श्री सिद्दीकी को भेजे पत्र के जवाब में लिखा हैै, “मैंने ट्वीट देखे हैं और यह आपराधिक अवमानना का मामला बनता है।”
दरअसल, कामरा ने बुधवार को रिपब्लिक टीवी के प्रमुख सम्पादक अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) की रिहाई के बाद कथित विवादित ट्वीट किए थे। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अर्नब की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें जल्द-से-जल्द रिहा करने का आदेश दिया था।
इसके बाद कामरा ने ट्वीट करके खंडपीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के लिए कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था।

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