Court ने हत्या की कोशिश के मामले में खान सर को ज़मानत दी

राष्ट्रीय
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Court ने सोमवार को ‘खान ग्लोबल स्टडीज़’ के निदेशक Khan Sir (उर्फ़ फैज़ल खान) को हत्या के प्रयास और हथियारों के कथित अवैध इस्तेमाल से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत दे दी।

प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रूपेश देव ने इसी मामले में Khan Sir के तीन सहयोगियों – अजीत कुमार, कन्हैया कुमार सिंह और अंकित कुमार पांडे को भी अग्रिम जमानत प्रदान की। इससे पहले, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 8 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने आदेश दिया कि यदि चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है या वे ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें 10,000 रुपये के Personal Bond और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि दोनों जमानतदारों में से एक आरोपी का करीबी रिश्तेदार तथा दूसरा पटना का निवासी होना चाहिए।

इसी मामले में अदालत ने खान सर के दो सुरक्षा गार्डों को भी नियमित जमानत दे दी। दोनों को पहले गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अदालत ने उन्हें भी समान जमानत शर्तों पर रिहा करने का आदेश दिया।

यह मामला पटना स्थित ‘खान ग्लोबल स्टडीज़’ कोचिंग संस्थान के पास हुई कथित फायरिंग की घटना से जुड़ा है। वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए कदमकुआं थाना पुलिस ने 4 जून, 2026 को फैज़ल खान, उनके दो सुरक्षा गार्डों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR संख्या 418/2026) दर्ज की थी।

जांच के दौरान पुलिस ने दोनों सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जबकि खान सर और उनके तीन सहयोगियों ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया था। अदालत ने अब उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है।

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